नई दिल्ली, मई 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जेल से रिहाई के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करने को सोमवार को सहमति जताई। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र, सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। जेम्स ने 1999 में हस्ताक्षरित संधि के अनुच्छेद 17 को चुनौती दी है। यह अनुच्छेद अनुरोध करने वाले देश (इस मामले में भारत) को यह अनुमति देता है कि वह प्रत्यर्पित व्यक्ति पर केवल उसी अपराध के लिए नहीं, जिसके लिए प्रत्यर्पण हुआ है, बल्कि उससे जुड़े अन्य अपराधों के लिए भी मुकदमा चला सके। सुनवाई की शुरुआत में जेम्स की तरफ से पेश वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह कहा था कि भारत और संयुक्त अ...