महाराजगंज, जुलाई 26 -- महराजगंज, निज संवाददाता। वर्षों से अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुदेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। राज्य सरकार की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को चैंबर में हुई सुनवाई के दौरान खारिज होने के बाद अनुदेशकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जिले के करीब 300 अनुदेशकों को अब वर्ष 2017 से लंबित बकाया एरियर के शीघ्र भुगतान की उम्मीद जगी है।

अनुदेशकों का मुद्दा अनुदेशकों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने चार फरवरी 2026 को अनुदेशकों के मामले में ऐतिहासिक आदेश देते हुए लंबे समय से सेवा दे रहे अनुदेशकों को बड़ी राहत दी थी। न्यायालय ने दस वर्ष से अधिक समय से लगातार सेवा दे रहे अनुदेशकों को स्थायित्व का लाभ देने के साथ ही स्थायी शिक्षकों के ...