उत्कर्ष आनंद, नई दिल्ली, नवम्बर 3 -- दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंधों और निर्देशों के बावजूद बाजारों में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पटाखों की खुलेआम बिक्री को लेकर हिंदुस्तान टाइम्स (HT) की रिपोर्ट पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और पुलिस को निर्देश दिया कि नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 3 नवंबर की HT रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद बाजारों में हर तरह के पटाखे उपलब्ध हैं। इनमें लाइसेंस वाले और बिना लाइसेंस वाले पटाखों के साथ-साथ QR कोड वाले और बिना QR कोड वाले पटाखे भी शामिल हैं। पीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन...