सुपौल, दिसम्बर 17 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। शराब तस्करी के एक मामले में मंगलवार को अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद 2 अमित कुमार की कोर्ट ने एक शराब तस्कर को सजा सुनाई। राघोपुर थाना कांड संख्या 25/22 से जनित उत्पाद वाद संख्या 33/22 में राघोपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर सायत वार्ड 2 निवासी सियराम यादव को उत्पाद अधिनियम 2016 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 30 ए के तहत पांच साल के साधारण कारावास की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा दी। जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपित को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा के अवधि में समायोजित किया जाएगा। विशेष लोक अभियोजक राम निरंजन रजक और बचाव पक्ष से सुधीर कुमार झा द्वितीय ने बहस की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 10 दिसंबर को ही शराब तस्करी में सियाराम याद...