सुपौल, फरवरी 28 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून के तहत दर्ज पुराने मामलों में अदालतें लगातार सख्त फैसले सुना रही हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को सुपौल के उत्पाद न्यायालय ने साल 2017 के नेपाली शराब बरामदगी मामले में दोषी करार अभियुक्त को पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम अभिषेक कुमार मिश्र की कोर्ट ने पिपरा थाना कांड संख्या 201/2017 से जनति उत्पाद सत्रवाद संख्या 941/2017 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए प्रतापगंज थाना क्षेत्र के तीनटोलिया निवासी सुनील कुमार को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जुर्माना की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को छह म...