सुपौल, दिसम्बर 24 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। शराब तस्करी से जुड़े आठ साल पुराने मामले में बुधवार को विशेष न्यायाधीश उत्पाद वन अभिषेक कुमार मिश्र की कोर्ट ने सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने किशनपुर थाना कांड संख्या 214/17 से जनित उत्पाद सत्रवाद संख्या 756/17 में कोर्ट ने पिपरा थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी अभिनंदन यादव को उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 ए के तहत पांच साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभिनंदन को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि का सजा की अवधि में सजा की अवधि में समायोजित होगा। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक धर्मेन्द्र कामत ने बहस की जबकि बचाव पक्ष से संजय कुमार सिंह ने बहस की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 22 दिसंब...