सुपौल : बाल विवाह बच्चों के भविष्य का हनन, रोकने को आएं आगे
सुपौल, जून 19 -- सुपौल, वरीय संवाददाता। महिला एवं बाल विकास निगम सुपौल की ओर से संकल्प जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वीमेन द्वारा बाल विवाह मुक्त पंचायत के निर्माण को लेकर शुक्रवार को बिहार सरकार भवन बसबिट्टी में बाल विवाह उन्मुखीकरण कार्यक्रम के साथ सखी वार्ता की गई।
कार्यक्रम का नेतृत्व कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखिया नीलम देवी ने की। मौके पर जिला हब फार इम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के जिला मिशन समन्वयक हरिनारायण कुमार ने बताया कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक कुरीति नहीं है, बल्कि यह बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य के अधिकारों का हनन भी है। लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष तथा लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इससे कम आयु में विवाह कराना कानूनन अपराध है।
लिंग आधारित भेद-भाव लैंगिक विशेषज्ञ नीतू कुमारी ने महिला-पुरुष में ल...
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