सुपौल, फरवरी 26 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। नाबालिग के अपहरण से जुड़े चर्चित मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह पॉक्सो विशेष अदालत संतोष कुमार दूबे ने कड़ा रुख अपनाते हुए दो आरोपियों को कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने गुरुवार को लौकहा थाना कांड संख्या 24/2024 एवं पॉक्सो वाद संख्या 67/2024 में फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों को नौ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अमहा वार्ड 2 निवासी अनिल कुमार और पिपरा थाना क्षेत्र के पथरा वार्ड 2 निवासी शशि शर्मा को भादवि की धारा 366 एवं 366(ए) के तहत 9 साल के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा दोनों दोषियों को धारा 363 के तहत 7 साल के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुन...