सुपौल, जनवरी 22 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और उसका वीडियो बनाकर करने के मामले में एडीजे 6 सह पॉक्सो के विशेष जज संतोष कुमार दुबे ने गुरुवार को सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने करजाइन थाना कांड संख्या 132/24 से जनित पॉक्सो वाद संख्या 105/24 में रतनपुरा थाना क्षेत्र के लालमनपट्टी वार्ड 14 निवासी गणेश मेहता को 7 साल के कठोर कारावास की सजा दी। कोर्ट ने आरोपी गणेश मेहता पर अलग-अलग धाराओं में 2.15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 127(2), 115(2), 74, 75, 76, 333, 351(2) और 352 के तहत आरोपी को एक माह से लेकर सात साल तक का साधारण और कठोर कारावास तथा अलग-अलग राशि का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत 5 साल, धारा 10 के तहत 7 साल और धारा 12 के तहत 3 साल का क...