सुपौल, सितम्बर 27 -- वीरपुर, एक संवाददाता। अपराध से प्रभावित पीड़ितों और उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास का अधिकार है। इसी उद्देश्य से रविवार को मध्य विद्यालय फतेहपुर में अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति, वीरपुर की ओर से विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें ग्रामीणों को पीड़ित प्रतिकर योजना के प्रावधानों और नि:शुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी गई। यह भी पढ़ें- Supaul News: सुपौल : आम लोगों को दी कानूनी अधिकार व नि:शुल्क विधिक सहायता की जानकारीकार्यक्रम का विवरण समिति के वरीय अधिवक्ता प्रभाकर सिंह ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 396 के तहत पीड़ित प्रतिकर योजना का प्रावधान है। अपराध के कारण चोट, गंभीर क्षति या मृत्यु होने पर पात्र पीड़ित अथवा उनके आश्रितों को नियमानुसार आर्थिक सहायता मिल सकती है। कुछ ...