रांची, अगस्त 14 -- पिता की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने बुधवार को पुत्र (आरोपी) समसुल अंसारी पिता सकुर अंसारी, निवासी नीमडीह, गिरिडीह, असगर अंसारी और द्वारिका तूरी को दोषी करार देते हुए 302 आईपीसी के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला 5 फरवरी 2024 का है, जिसे लेकर नवलशाही थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि समसुल अंसारी ने अपने पिता की हत्या करवाने के लिए सुपारी दी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक शिवशंकर राम और अधिवक्ता रीतम कुमारी ने पक्ष रखा तथा सभी गवाहों का परीक्षण कराया। लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत से अधिकतम सजा देने ...