नई दिल्ली, मई 15 -- सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक अधिकार प्राप्त समिति ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया कि नोएडा में सुपरटेक रियल्टर्स की किसी भी परियोजना में किसी भी रियल एस्टेट सौदे के लिए पैनल से पहले से अनुमति लेना जरूरी है। इस महीने की शुरुआत में, अधिकार प्राप्त समिति ने सुपरटेक रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (एसआरपीएल) की परियोजना में यूनिट्स की बिक्री या ट्रांसफर पर रोक से जुड़ा एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था। सुपरटेक रियल्टर्स , नोएडा के सेक्टर 94 में 'सुपरनोवा' नाम से एक मिक्स्ड-यूज रियल एस्टेट परियोजना बना रहा है, जिसमें रिहायशी, कमर्शियल, ऑफिस स्पेस, स्टूडियो अपार्टमेंट, सर्विस अपार्टमेंट और शॉपिंग सेंटर शामिल हैं। यह भी पढ़ें- महर्षि महेश योगी सोसाइटी जमीन बिक्री मामले की जांच एसआईटी करेगी इस प्रोजेक्ट में करी...