मथुरा, मई 20 -- मथुरा, औरंगाबाद स्थित भूमि वक्फ की है या नहीं इसे लेकर मांगी सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के जनसूचना अधिकारी पर राज्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शमीम अहमद पुत्र स्वर्गीय शब्बीर अहमद निवासी प्राइमरी स्कूल के पीछे जाटव बस्ती औरंगाबाद ने 9 सितंबर 2024 को औरंगाबाद में स्थित खसरा संख्या 327 व 331 को लेकर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से जमीन की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी। जिसमें उक्त खसरा नम्बर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं या नहीं, उनका रकबा कितना है आदि। यह भी पढ़ें- सूचना नहीं देने पर गन्ना विभाग को फटकार लम्बे समय तक पत्राचार करने के बाद भी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ ने किसी भी प्रकार की सूचना उन्हें उपलब्ध नहीं कराई। इस पर शमीम अ...