रांची, फरवरी 13 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में दखल दिहानी को लेकर भवनों को तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने रौनक कुमार समेत 11 लोगों की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने हेहल अंचलाधिकारी से इस संबंध में जवाब मांगा है। रौनक कुमार और अन्य ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर अदालत से जिला प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया था। प्रार्थियों का कहना था कि जिस जमीन पर वह रह रहे हैं, उसका सेटलमेंट एग्रीमेंट है और उन्होंने करीब सवा करोड़ रुपये खर्चकर मकान निर्माण कराया है। उनका आरोप है कि मूल याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष इन तथ्यों को छिपाया है। हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अधिवक्त...
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