शिमला, दिसम्बर 6 -- हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 में हाल ही में किए गए संशोधन को रद्द कर दिया है और शिमला जिला परिषद के लिए वार्डों का नए सिरे से परिसीमन करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये बदलाव मनमाने थे और समान प्रतिनिधित्व से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और रोमेश वर्मा की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को संशोधित नियम 9(2) को रद्द कर दिया। बेंच ने कहा कि इस बदलाव से, जिसमें परिसीमन की इकाई के तौर पर ग्राम सभा क्षेत्र की जगह पंचायत समिति क्षेत्र को शामिल किया गया था, वार्डों की आबादी में बहुत ज्यादा असमानता आ गई थी। बेंच ने कहा कि इस संशोधन में संवैधानिक अनुपालन के बजाय प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता दी गई थी और इसे हिमाचल प्रदेश पंचा...