शिमला, फरवरी 24 -- हिमाचल प्रदेश सरकार ने आगामी बजट से पहले राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए टैक्स नियमों को कड़ा कर दिया है। इसके तहत केंद्रीय बिक्री कर नियमों में बदलाव कर सी-फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया को सख्त बनाया गया है। अब व्यापारियों को फॉर्म जारी होने के छह महीने के भीतर लेनदेन पूरा करना होगा वरना देरी होने पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार, वित्तीय दबाव के कारण यह कदम उठाना जरूरी था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार साल 2026-27 के बजट से पहले वित्तीय दबाव को कम करने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। इसी दबाव के कारण सरकार ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के नियमों में बदलाव करके सी-फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया को और कड़ा कर दिया है। नये प्रावधानों के ...