नई दिल्ली, मार्च 2 -- नई दिल्ली, का. सं.। साकेत जिला अदालत ने कालकाजी इलाके में एक मोबाइल के दफ्तर में हुई सेंधमारी के मामले में आरोपी सागर उर्फ छोटू को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट राघव शर्मा की अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले में दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आरोपी के खिलाफ सबसे पुख्ता सबूत साबित हुई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना छह सितंबर 2021 की सुबह चार बजे की है। आरोपी ने अपने साथी के साथ कालकाजी स्थित डीडीए फ्लैट्स में बने एक कार्यालय की छत तोड़कर अंदर प्रवेश किया था। चोरों ने वहां से दस मोबाइल फोन, स्वाइप मशीनें, डमी मोबाइल और नगदी चुरा ली थी। चोरी की वारदात वहां लगे कैमरे में कैद हो गई थी।

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