बहराइच, अगस्त 2 -- बहराइच, संवाददाता। अपर सिविल जज अवर खंड शीतल सिंह ने रामगांव थाने में दर्ज एक आपराधिक मामले में नामजद को कई दिन तक थाने में बिठाए रखने की शिकायत पर थानाध्यक्ष से सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में तलब की गई थी। कोर्ट के आदेश का सही से अनुपालन न किए जाने पर जज ने पुलिस अधीक्षक को रामगांव थानाध्यक्ष के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई व उसकी आख्या कोर्ट में देने को निर्देश दिया है। रामगांव थाने में एक आपराधिक बाद सरकार बनाम लवलेश अवस्थी दर्ज था। वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद कलीम हाशमी ने बताया कि लवलेश अवस्थी ने इस सम्बंध में कोर्ट में प्रकीर्ण वाद दायर किया कि उनकी गैर कानूनी तरीके से रामगांव थाने की पुलिस की ओर से 16 से 19 जुलाई तक की थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज तलब की जाए, उसे संरक्षित किया जाए। आरोप है कि 48 घंटे के भीतर कोर्ट ने र...