नई दिल्ली, फरवरी 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह इस मामले पर सुनवाई करेगा कि क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के पास पेटेंट अधिकारों के इस्तेमाल से जुड़े प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण के आरोपों की जांच करने का अधिकार है। अदालत ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) के एक फैसले के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति जे. बी. परदीवाला और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने इसी के साथ एनसीएलएटी के फैसले के उस हिस्से के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिनमें कहा गया था कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 वहां लागू नहीं होता, जहां प्रभुत्व के दुरुपयोग के दावे पेटेंट अधिकारों के उपयोग पर आधारित हों और ऐसे विवाद केवल पेटेंट अधिनियम, 1970 के दायरे में आते हैं। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अपील और अंतरिम रोक पर उसका विचार क्षेत्रा...