नई दिल्ली, अगस्त 4 -- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मेरठ स्थित एक रियल एस्टेट डेवलपर पर सख्ती दिखाते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन को दस करोड़ रुपये पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई आवासीय परियोजना में सीवेज और ठोस कचरा प्रबंधन में गंभीर लापरवाही के चलते की गई है। एनजीटी मेरठ के ग्रीनवुड सिटी कॉलोनी से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसे गॉडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित किया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि कॉलोनी में सीवेज ओवरफ्लो, अपर्याप्त सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबंधन की कमी और जल निकासी की समस्या लगातार बनी हुई है। एनजीटी की पीठ ने पाया कि पूर्व आदेश के बावजूद डेवलपर ने अनिवार्य सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण नहीं किया। फिलहाल सीवेज को शहर के वेद व्यासपुरी स्थित ...