सीयूजीएल के खिलाफ केस ख़ारिज
बरेली, जुलाई 28 -- सीयूजीएल कम्पनी से क्षतिपूर्ति दिलाने को दायर की गये केस को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिपाठी ने ख़ारिज कर दिया। सीयूजीएल कम्पनी के अधिवक्ता हर्ष अग्रवाल ने बताया कि आशापुरम कालोनी निवासी अशोक भटनागर ने सीयूजीएल कम्पनी की सेवा में कमी बताते हुए नब्बे हजार रूपये क्षतिपूर्ति दिलाये जाने को केस दायर किया था। सुनवाई के दौरान सीयूजीएल कम्पनी के अधिवक्ता हर्ष अग्रवाल ने दलील दी थी कि उनकी कम्पनी ने ग्राहक की सेवा में कोई कमी नहीं की है। इसीलिए पर्याप्त आधार ना होने पर केस ख़ारिज किया जाये।
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