बलरामपुर, दिसम्बर 12 -- बलरामपुर।सीमा चिन्ह को नष्ट करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को कोर्ट के उठने तक खड़े रहने व 15 सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।एसपी विकास कुमार ने बताया कि 16 दिसंबर 2016 को थाना ललिया में एक व्यक्ति ने सोनबरसी गांव निवासी ननकऊ के खिलाफ भूमि चिह्न को नष्ट करने व आपराधिक अतिचार के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने ननकऊ को 15 सौ रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
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