लखनऊ, जून 17 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना में 15 व्यापारी के आश्रितों को सहयता राशि स्वीकृत कर दी है। अपर आयुक्त लेखा राज्य कर महा मिलिंद लाल ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए संबंधित जिलों को निर्देश भेज दिया है। प्रत्येक व्यापारी के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये सहायता राशि दी जाएगी।

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