प्रयागराज, सितम्बर 17 -- Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अपमानजनक बातें लिखकर ई मेल भेजने के आरोपी मुबारक अली की जमानत मंजूर कर ली है। वह इस आरोप में लगभग ढाई साल से जेल में है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने दिया है। याची के खिलाफ 2024 में आईपीसी की धारा 153ए, 295ए, 505(2), 504, 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत महराजगंज के भितौली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर के मुताबिक याची ने पुलिस मुखबिर जन्नतुलनिसा के साथ अपना मामला सुलझाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए अपमानजनक बातों वाला ईमेल भेजा था। याची के वकील ने दलील दी कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया और उसके आपराधिक इतिहास में सिर्फ़ एक ही मुकदमा है। यह भी बताया गया कि अली 20 मार्च 2024 से जेल...