लखनऊ, मार्च 16 -- मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को परिवहन सेवा से जोड़ने के लिए आवेदन 28 मार्च तक किए जा सकेंगे। आवेदक को दो हजार रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। पांच हजार रुपये प्रतिभूति धनराशि देनी होगी। वहीं हर महीने 1500 रुपये संरक्षण शुल्क परिवहन निगम को देना होगा। योजना के तहत 59163 ग्राम पंचायतों को परिवहन सेवा से जोड़ा जाना है। वेबसाइट https://upsrtc.up.gov.in पर आवेदन फॉर्म का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है और सभी क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालयों के बैंक खाते सहित विस्तृत सूचना उपलब्ध कराई गई है।परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी कर दिए गए हैं। आठ वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत वाहन चलाने की छूट नहीं दी जाएगी। अधिकतम 10 वर्ष के लिए अनुबंध अवधि होगी। जि...