नई दिल्ली, अगस्त 1 -- पैरामिलिट्री अधिकारियों के एक समूह ने हाल ही में लागू केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) सामान्य प्रशासन अधिनियम की कुछ धाराओं को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनका दावा है कि यह कानून उनके कॅरियर में आगे बढ़ने के मौकों को सीमित करेगा। कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार, शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई अगस्त के पहले सप्ताह में तय की है। अधिकारियों और उनके कानूनी प्रतिनिधियों ने शनिवार को बताया कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी जैसे पांच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लगभग 3,000 कैडर अधिकारियों ने रिट याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने कहा कि ये याचिकाएं संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत दायर की गई हैं, जो नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की अनु...