नई दिल्ली, अगस्त 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के उस पुराने फैसले को दरकिनार करके बनाया गया है, जिसमें सीएपीएफ में आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर रोक और कम करने को कहा गया था। जस्टिस मनोज मिश्रा और विजय बिश्नोई की पीठ से संजय प्रकाश सहित सीएपीएफ के 34 अधिकारियों की ओर से दाखिल याचिका में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के साथ-साथ शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। पीठ ने मामले में विचार कर कें...