नई दिल्ली, अगस्त 18 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में हरित और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। जिसके तहत इलेक्ट्रिक (ईवी), सीएनजी (सीएनजी) और हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले कमर्शियल वाहनों की सेवा उम्र सीमा को पांच साल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार ने इस मसौदे पर आम जनता, ट्रांसपोर्टरों और हितधारकों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। सूत्रों ने बताया कि वर्तमान नियमों के तहत नेशनल परमिट वाले वाणिज्यिक वाहनों की उम्र सीमा आमतौर पर 12 और 15 साल तय होती है। नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद पर्यावरण-अनुकूल ईंधन वाली गाड़ियों की यह उम्र सीमा बढ़कर क्रमशः 17 साल और 20 साल हो जाएगी। हालांकि यह छूट केवल ईवी व सीएनजी और हा...