सीईसी नियुक्ति संबंधी फैसला वापस लेने की मांग पर विचार करेंगे : सीजेआई
नई दिल्ली, अक्टूबर 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून पर 23 सितंबर को पारित बंटे हुए फैसले को वापस लेने की मांग पर विचार करेंगे। शीर्ष अदालत ने फैसला वापस लेने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर सुनवाई करने पर सहमति जताते हुए यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर को 'सीईसी और ईसी (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' की संवैधानिक वैधता पर बंटा हुआ फैसला सुनाया था। हालांकि जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने बंटे हुए फैसले के बाद कहा था कि कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के समक्ष भेज दिया था। साथ ही, संविधान पीठ गठित करने के लिए मामले को मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के समक्ष...
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