सीईसी के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
नई दिल्ली, सितम्बर 25 -- सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार द्वारा दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना कथित तौर पर लिए गए फैसलों, जारी किए गए दिशानिर्देशों और सॉफ्टवेयर में किए गए बदलावों को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि ऐसे कदम सामूहिक निर्णय लेने की कानूनी जरूरत का उल्लंघन करते हैं। वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने वकील चांद कुरैशी के जरिए यह याचिका दायर की है। इसमें मांग की गई है कि अगर ऐसे फैसले पूरे चुनाव आयोग की सहमति के बिना या चुनाव आयोग की बहुमत वाली राय के खिलाफ लिए गए हैं, तो उन्हें असंवैधानिक, सीईसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर और अमान्य घोषित करने का निर्देश दिया जाए। यह भी पढ़ें- ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर, CEC के सारे फैसले रद्द करने की मांग ...
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