नई दिल्ली, मार्च 20 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि यदि वह इस मामले की सुनवाई करते हैं तो उन पर हितों के टकराव का आरोप लगेगा, इसलिए मामले की सुनवाई कोई अन्य पीठ करें।सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि 'न्याय के हित में बेहतर यह होगा कि इस मामले की सुनवाई कोई ऐसी पीठ करें, जिसमें कोई भी न्यायाधीश देश के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में नहीं हों।' सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ के समक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनिय...