लखनऊ, मार्च 28 -- -सीबीआई की विशेष अदालत ने भर्ती घूसकांड में तीनों पर 1.2 लाख जुर्माना लगाया -पूर्व डीआईजी वीके शर्मा बिचौलियों को भर्ती डिटेल और रिक्तियों की संख्या देने में दोषी करार-सीबीआई ने खुफिया जानकारी पर 2009 में केस दर्ज किया, जांच में आरोपियों की सीधी भूमिका मिलीलखनऊ, विधि संवाददाता।सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के पूर्व उप महानिदेशक (डीआईजी) विनोद कुमार शर्मा तथा दो अन्य कर्मियों सत्यवीर सिंह और तीरथ पाल चतुर्वेदी को सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोरट ने तीनों पर कुल 1.2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।पत्रावली के मुताबिक सीबीआई ने 23 फरवरी 2009 को खुफिया इनपुट के आधार पर पूर्व डीआईजी विनोद कुमार श...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.