रांची, अगस्त 22 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2023 की संशोधित मेरिट लिस्ट से बाहर किए गए 35 अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। नियुक्ति परीक्षा का विज्ञापन रद्द कर दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया कि जब विज्ञापन रद्द हो गया है तो अब संशोधित मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला देने का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को अप्रासंगिक मानते हुए निष्पादित कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान बताया गया कि झारखंड न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा रद्द की जा चुकी है। इस पर अदालत ने कहा कि जब परीक्षा ही रद्द हो गयी है, तो संशोधित मेरिट लिस्ट को लेकर दायर याचिका पर अब कोई प्रभावी...