नई दिल्ली, मार्च 10 -- योगी सरकार ने न्यायिक सेवा पदोन्नति कोटे में बदलाव कर दिया है। श्रेष्ठता-सह ज्येष्ठता और उपयुक्तता परीक्षा पास कर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) से पदोन्नति का कोटा 65 से कम कर 50 प्रतिशत कर दिया है। इसी पद पर श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति का कोटा 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ। इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। हाईकोर्ट की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (अठारहवां संशोधन) नियमावली 2026 लागू की जाएगी। इसके तहत भर्ती, कोटा और चयन प्रक्रिया से नियमों में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत सिविल जज (सीनियर डिवीजन) से पदोन्नति का कोटा 65 प्रतिशत...