मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 6 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। सिवाईपट्टी थाने के तत्कालीन दारोगा मनोज कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी मंगलवार को कोर्ट ने खारिज कर दी है। उसपर रौब दिखाते हुए झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी देकर एक वाहन चालक से 55 हजार रुपया ऐंठने का आरोप है। उसकी अग्रिम जमानत अर्जी पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-11 डॉ. किशोर कुणाल के कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। मालूम हो कि सिवाईपट्टी थानाध्यक्ष त्रिपुरारी कुमार राय के बयान पर तीन अगस्त को मामला दर्ज किया गया था। इसमें कहा था कि 17 जुलाई 2026 को पूर्वी चंपारण के राजेपुर निवासी पूजन कुमार गाड़ी में पैगम्बरपुर डेरा चौक स्थित पेट्रोल पंप पर तेल भराकर खड़े थे। इसी दौरान गश्ती दल के साथ दरोगा मनोज कुमार पहुंचे। उन्होंने पुलिस बल के साथ गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद वाहन चालक...