भागलपुर, जुलाई 21 -- पूर्णिया से मनोज कुमार की रिपोर्ट अदालत ने करीब नौ वर्ष पुराने एक मामले में पिता-पुत्र के झगड़े में बीच-बचाव करने आई महिला पर जानलेवा हमला करने के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का आर्थिक अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह अहम फैसला मंगलवार को 14वें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र सिंह की अदालत ने सुनाया। सजा पाने वाला युवक डगरूआ थाना कांड संख्या 214/17 का नामजद अभियुक्त कन्हरिया गांव निवासी लक्ष्मण राम उर्फ लक्ष्मी राम (29 वर्ष) पिता योगेंद्र राम है। मामले की जानकारी देते हुए अभियोजन पदाधिकारी उज्ज्वल गुप्ता ने बताया कि घटना 19 दिसंबर 2017 की है। इस बाबत पीड़िता के बेटे रवि कुमार राम ने डगरुआ थाने म...