नई दिल्ली, जुलाई 27 -- 31 जुलाई 2026 आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख है। यह डेडलाइन सिर पर आ गई है। सीए के यहां भीड़ है और समय रिटर्न फाइल करना भी जरूरी है। घबराएं नहीं। कुछ बातों का ध्यान रखें और खुद फाइल करें। आइए जानें कैसे... जिन टैक्सपेयर्स की इनकम सैलरी या कैपिटल गेन से है तो जल्दबाजी में गलती न करें। टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार, कई कम समझे जाने वाले पहलू, जैसे AIS में मिलान न होना, F&O में गलत रिपोर्टिंग, और विदेशी संपत्तियों का खुलासा न करना आपको नोटिस, अतिरिक्त टैक्स लगवा सकता है या लाभ से वंचित कर सकते हैं। इसलिए 'सबमिट' क्लिक करने से पहले इन चीजों की अंतिम जांच जरूर करें। यह भी पढ़ें- ITR भरने के बाद आ गया धारा 143(1) का नोटिस! घबराना नहीं, जानें क्या करें?सबसे पहले डेडलाइन जान लेंमेन लास्ट डेट: 31 जुलाई 2026विलंबित ...