जमशेदपुर, सितम्बर 21 -- झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर में नीलाम की गई संपत्ति में वर्षों से किराए पर दुकान चला रहे दुकानदारों को राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सिर्फ संपत्ति की नीलामी होने के आधार पर किराएदारों को दुकान खाली करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। किरायेदारों को केवल झारखंड बिल्डिंग (लीज, रेंट एंड एविक्शन) कंट्रोल एक्ट में निर्धारित आधार पर ही बेदखल किया जा सकता है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने यह आदेश जमशेदपुर के जुगसलाई निवासी कांति लाल जैन समेत पांच लोगों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते दिया। याचिकाकर्ता संबंधित परिसर में किरायेदार और दुकानदार हैं। यह भी पढ़ें- सिर्फ संपत्ति बिकने पर किराएदार नहीं हटा सकते, झारखंड हाई कोर्ट ने बताई वजह यह संपत्ति पहले साहू होटल की थी। बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (बीएसएफसी) से लिए...