नई दिल्ली, मार्च 12 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली।आरक्षण के मुद्दे पर महत्वपूर्ण फैसला पारित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ माता-पिता के वेतन और आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में क्रीमी लेयर तय नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि माता-पिता या अभिभावक के पद और सामाजिक स्थिति को दरकिनार कर सिर्फ आय के आधार पर क्रीमी लेयर तय करना कानून की नजर में सही नहीं है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की पीठ ने ‌संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ओबीसी श्रेणी के करीब 60 अभ्यर्थियों को राहत देते हुए यह फैसला दिया है, जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा उतीर्ण होने के बाद भी गलत तरीके से क्रीम‌ी लेयर बताकर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया गया था। विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से दाखिल अपीलों को खारिज करते हुए, श...