सिर्फ एक शादी करने वाले को ही एमपी में रहने का कानूनी अधिकार होगा
नई दिल्ली, जुलाई 17 -- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में रहने का कानूनी अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को होगा जिन्होंने एक शादी की है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्तावित कानून का मकसद राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी ढांचा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जब एक देश, एक संविधान, एक प्रमुख और एक झंडा होना चाहिए, तो हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग कानून क्यों होने चाहिए। सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए। यूसीसी के तहत मध्य प्रदेश में रहने का कानूनी अधिकार सिर्फ उसी व्यक्ति को होगा जिसने एक शादी की है। यह भी पढ़ें- राम एक बार शादी करते हैं तो रहीम 2 या 4 बार क्यों करेंः CM मोहन यादव कानूनी तौर पर सिर्फ एक...
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