नई दिल्ली, जुलाई 31 -- दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान हुई आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की नृशंस हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में माना कि हुसैन भारी हथियारों से लैस भीड़ का सदस्य था, जो हिंदुओं के प्रति दुर्भावना के साथ दंगा, आगजनी और लूटपाट करने के लिए इकट्ठा हुई थी और इसी दौरान हुए हमले में शर्मा की हत्या कर दी गई। यह हत्याकांड 25 फरवरी 2020 को उस समय हुआ था, जब CAA और NRC के विरोध को लेकर शहर में दंगा भड़क गया था। इस मामले में अदालत ने ताहिर हुसैन के अलावा जावेद, अनस, कासिम और नाजिम को भी उम्रकैद की सजा सुनाई। दिल्ली के दयालपुर थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, 25 फरवरी 2020 को अंकित शर्मा ड्यूटी से घर लौटने के बा...