सिद्धार्थ, मार्च 28 -- सिद्धार्थनगर। हिन्दुस्तान संवाद एडीजे बांसी सत्यप्रकाश आर्य ने किशोर की हत्या के दो आरोपितों को आरोप सिद्ध पाए जाने पर फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।पथरा बाजार थाना क्षेत्र स्थित खोरिया रघुवीर सिंह गांव निवासी अब्दुल अजीज की पत्नी जेबुन्निशा ने पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने कहा कि उनके नाबालिग पुत्र मोहम्मद उमर (14) को उसके चाचा नजीरु उर्फ नजीर और उसके दोस्त अब्दुल्ला बहलाया-फुसलाया। दोनों बाइक से 29 अप्रैल 2023 को उसे बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र में ले गए। वहां दोनों ने उमर का रुमाल से गला कस दिया। दोनों चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी और शव वहीं छोड़कर घर लौट आए थे। जबुन्निशा की तहरीर पर पथरा बाजार पुलिस ने 30 अप्रैल 2023 को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।माम...
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