रुद्रपुर, अगस्त 6 -- खटीमा, संवाददाता। चार साल पहले सितारगंज के नशा मुक्ति केंद्र में कुटरी चकरपुर निवासी युवक की मौत के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजलि नौनियाल ने केंद्र संचालक को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही पीड़ित परिवार को एक लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। मामले में आरोपी के पुत्र को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। चकरपुर कुटरी निवासी पूर्व सैनिक लक्ष्मी दत्त कापड़ी ने अपने पुत्र सूरज कापड़ी को 15 मई 2022 को सितारगंज स्थित न्यू लाइफ पुनर्वास केंद्र नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था। 21 मई 2022 को केंद्र से उन्हें फोन कर बताया गया कि उनके पुत्र सूरज को उल्टियां हो रही हैं। इसके बाद उसकी मौत हो गई। आरोप है कि के...