पटना, मार्च 27 -- राज्यसभा चुनाव जीत चुके जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार सितंबर 2026 (अगले 6 महीने) तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। हालांकि, राज्यसभा सांसद बनने के लिए उन्हें आगामी 30 मार्च तक एमएलसी पद से इस्तीफा देना जरूरी होगा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने शुक्रवार को कहा कि संवैधानिक प्रावधान के तहत कोई व्यक्ति बगैर किसी सदन का सदस्य रहे 6 माह तक मुख्यमंत्री रह सकता है। इस समयसीमा के अंदर उसे विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। एमएलसी पद छोड़ना जरूरी पटना में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में स्पीकर प्रेम कुमार ने कहा कि किसी सदन का सदस्य यदि दूसरे सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, तो उसे नियमानुसार 14 दिनों में किसी एक सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। मुख्यमंत्री नीत...
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