नई दिल्ली, जनवरी 1 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। तंबाकू उत्पादों को लेकर जारी की गई केंद्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक सिगरेट की लंबाई और फिल्टर के आधार पर प्रति एक हजार स्टिक पर 2050 रुपये से लेकर 8500 रुपये तक का कर लगेगा। वहीं, कच्चे तंबाकू पर 60-70 फीसदी का उत्पाद शुल्क लगेगा। उत्पाद शुल्क से प्राप्त धनराशि का वितरण वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों के बीच साझा की जाएगी। कुल 41 प्रतिशत राजस्व राज्यों के बीच साझा किया जाता है। पान मसाला उत्पादन इकाइयों की उत्पादन क्षमता के हिसाब से स्वास्थ्य उपकर लगाया जाएगा। उपकर से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा स्वास्थ्य जागरूकता या अन्य स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं एवं गतिविधियों पर खर्च के लिए राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। जानकार मानते हैं कि सिगरेट, पान मसाला जैसे हानिकारक उत्पादों पर कर की ...