नई दिल्ली, अगस्त 30 -- नई दिल्ली। एनसीएलएटी ने दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के 'क्लीन स्लेट' सिद्धांत को बरकरार रखते हुए सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक शेयरधारक का करीब 110 करोड़ रुपये का दावा खारिज कर दिया है। बाबू के पास सिंटेक्स के 1.35 लाख शेयर थे। उन्होंने शेयरों के बदले मुआवजा, ब्याज, नए शेयर और हर्जाने देने की अपील की थी। पीठ ने अपील खारिज करते हुए कहा कि समाधान योजना के तहत जिन शेयरों को समाप्त कर दिया गया है, उनके अधिकार दोबारा बहाल नहीं किए जा सकते।

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