हल्द्वानी, मई 27 -- हल्द्वानी, वरिष्ठ संवाददाता वन विभाग ने गौलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की सुरक्षा दीवार के निर्माण में गौला नदी से अवैध तरीके से रेता-बजरी के उपयोग के आरोप में सिंचाई विभाग के तीन अपर सहायक अभियंता (एएई) और एक ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज दर्ज किया है। केस वन अधिनियम की धारा 26 के तहत दर्ज किया गया है। जुलाई 2024 की भारी बारिश के कारण गौला के तेज बहाव से स्टेडियम का 400 मीटर हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आ गया था और सितंबर तक स्टेडियम का रास्ता व पार्किंग भी नदी में समा गए। सिंचाई विभाग ने स्टेडियम की सुरक्षा के लिए 750 मीटर लंबी और 12 मीटर ऊंची काउंटरफोर्ट दीवार बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसकी अनुमानित लागत करीब 65 करोड़ रुपये थी। शासन ने पहले चरण में 400 मीटर दीवार के लिए 20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। टेंडर के बाद ठेक...