पटना, दिसम्बर 11 -- पटना हाईकोर्ट ने 28 वर्ष पुराने एक मामले में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किये जाने पर नाराजगी जताते हुए मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज के थानाध्यक्ष और अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी को तलब किया है। न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा की एकलपीठ ने उमाशंकर सिंह की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने दोनों पुलिस अधिकारियों को पूरे रेकॉर्ड के साथ यह बताने को कहा है कि कोर्ट आदेश के बाद वारंट और कुर्की-जब्ती आदेश का तामीला क्यों नहीं हुआ। इसके पूर्व आवेदक की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कोर्ट को बताया कि अगर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 के तहत प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया गया होता तो आवेदक को इस केस की जानकारी रहती। उनका कहना था कि यदि धारा 83 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही की होती तो पुलिस घर...
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