समस्तीपुर, जनवरी 20 -- दलसिंहसराय.। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने मंगलवार को हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुये अंगारघाट थाने के चैता दक्षिणी स्थित लीलजी टोला के धर्मशीला देवी एवं मिथलेश दास को दोषी पाते हुये आईपीसी की धारा में 7- 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावे 25- 25 हजार रूपये का आर्थिक दण्ड भी लगाया। इस संबंध मे एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि कांड के सूचक बेगूसराय जिलान्तर्गत बछ्बाड़ा थाने के फतेहा वार्ड नंबर 8 निवासी उमेश दास ने 2 जनवरी 2019 को अपनी विधवा बहन मीना देवी (65) की हत्या की प्राथमिकी अंगारघाट थाने में दर्ज करा कर उनकी बहु धर्मशीला देवी एवं मिथलेश दास को आरोपित किया था। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने दोषसिद्ध दोनो आरोपितों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 25-25हज...