सासन पावर पर 60.80 लाख का लगा प्रतिकर
सोनभद्र, अगस्त 5 -- अनपरा,संवाददाता। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौरव बैनल की न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार ग्राम सहुआर निवासीभू-स्वामियों की निजी भूमि का बगैर विधिवत अधिग्रहण, खनन कार्य के मामले मे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौरव बैनल ने सासन पावर लिमिटेड को 60 लाख 80 हजार रुपये का प्रतिकर (क्षतिपूर्ति) भुगतान वसूलने का निर्देश दिया हैं। यह आदेश उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के निर्देशों के अनुक्रम में प्रकरण क्रमांक 38/बी-121/2025-26 में पारित किया गया है। प्रकरण के अनुसार ग्राम सहुआर, तहसील देवसर निवासी दिनेन्द्र कुमार द्विवेदी एवं त्रयम्बकेश कुमार ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया था कि ग्राम मुहेर, तहसील सिंगरौली नगर स्थित उनकी स्वामित्वाधीन भूमि (खसरा क्रमांक 216/3/5 एवं 216/3/6, कुल रकबा 0.040 हेक्टेयर) पर बिना अधिग्रहण सासन...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.